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सोमवार, 27 सितंबर 2010

पुलिस और क़ानून व्यवस्था - अंग्रेज़ी राज से अब तक

भारत लम्बे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और उनके शासन का मुख्य उद्येश्य आर्थिक शोषण था जिससे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुद्रढ़ रहे और वह विश्व पर अपना शासन रख सके. भारत पर शासन से ब्रिटेन को विश्व स्तर पर किसी राजनैतिक लाभ की आशा नहीं थी, सिवाय इसके कि भारत का विशाल क्षेत्र भी उसके शासन में कहा जाए. इस शोषण के कारण भारत में पर्याप्त संसाधन होते हुए भी आर्थिक विपन्नता व्याप्त थी.

भारत तब से अब तक गाँवों का देश रहा है इसलिए आर्थिक शोषण में गाँवों का शोषण भी अनिवार्य रहा. गाँवों की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था जो आज भी है. इसलिए ब्रिटिश शोषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत के कृषकों पर पड़ता था जिसके लिए जमींदारी व्यवस्था को एक माध्यम के रूप में स्थापित किया गया. इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य जमींदारों द्वारा  कृषकों की भूमि हड़पना रहा जिसके लिए जमींदार अधिकृत थे और इसके लिए वे ब्रिटिश सरकार को धन प्रदान करते थे. यद्यपि जमींदार कृषकों से भी भूमिकर वसूल कर ब्रिटिश सरकार को प्रदान करते थे किन्तु ब्रिटिश आय में इसका अंश अल्प था. इस प्रक्रिया में जमींदार और अधिक धनवान और बड़े भूस्वामी बनते गए और कृषक निर्धन और भूमिहीन.

उक्त जमींदारी व्यवस्था के सञ्चालन में लोगों में पुलिस का आतंक भी सम्मिलित था जिससे कि लोग उक्त आर्थिक शोषण के विरुद्ध अपना स्वर बुलंद करने योग्य ही न रहें. इसके लिए पुलिस को निरंकुश शक्तियां प्रदान की गयीं जिनका उपयोग जमींदारों के पक्ष में किया जाता था. इसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी जन साधारण के आर्थिक शोषण हेतु ही नियोजित थी. अपनी दमनात्मक शक्तियों के कारण उस समय पुलिस और न्याय व्यवस्था ही जन साधारण के विरुद्ध ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख शस्त्र थे. इस कारण से सभी क़ानून केवल शोषण-परक बनाये गए थे.

१९४७ में भारत द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय स्वतन्त्रता की मांग करने वालों के पास अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने हेतु कोई रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी. इसलिए शीघ्रता में एक संविधान रचा गया जो प्रमुखतः शोषण-परक ब्रिटिश शासन तंत्र पर आधारित रखा गया. यही संविधान आज तक भारत पर लागू है जो पूरी तरह दमनात्मक और शोशंपरक है. अंतर केवल इतना है कि उस समय दमन और शोषण ब्रिटेन के लिए जाते थे जबकि आज उसी प्रकार के दमन और शोषण भारतीय शासकों और प्रशासकों के हित में किये जा रहे हैं.

यद्यपि जन साधारण को प्रसन्न करने के लिए जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी किन्तु तत्कालीन जमींदार परिवारों को भारत की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी दे दी गयी ताकि वे अपना शोषण पूर्ववत  जारी रख सकें. इस प्रकार भारत की स्वतन्त्रता केवल उक्त जमींदार एवं अन्य शासक परिवारों तक सीमित रही, जन साधारण को इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिल पाया. आज भी न्यायालयों और पुलिस को ब्रिटिश काल की निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं जिसका वे पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं.
Mother India

अभी विगत सप्ताह ही मेरे क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट ने मुझे बिना किसी पर्याप्त कारण मेरे विरुद्ध धार्मिक कट्टरपंथी होने का आरोप लगाते हुए अपने न्यायालय में एक वाद स्थापित कर दिया जबकि मैं लिखित साक्ष्यों के अनुसार एक धर्म-निरपेक्ष नास्तिक हूँ. इसके अंतर्गत मुझसे कहा गया कि मैं कारागार से बचने के लिए एक बंधक पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना दोष स्वीकार करूं, जबकि कोई क़ानून मुझे इसके लिए बाध्य नहीं करता है किन्तु उक्त मजिस्ट्रेट की निरंकुश शक्तियां मुझे बाध्य करने हेतु पर्याप्त हैं.  

रविवार, 9 मई 2010

बौद्धिक जनतंत्र में शासन व्यवस्था

बौद्धिक जनतंत्र में सर्वकार के दो प्रमुख कार्य निर्धारित हैं जिनमें से प्रथम सर्वकार का कर्म है  तथा दूसरा उसका नियंत्रण है  -
  • लोगों को स्वयं के  स्वस्थ, सभ्य और सम्मानपूर्ण जीवन यापन की सुविधाएँ प्रदान करना, तथा 
  • लोगों को दूसरों के स्वस्थ, सभ्य और सम्मानपूर्ण जीवन यापन में बाधक होने से प्रतिबंधित करना. 
इस कर्म और नियंत्रण के लिए बौद्धिक सर्वकार पांच स्तरों पर नियोजित है -

गाँव/नगर  सर्वकार -
स्वच्छता, शिक्षा संस्थान संचालन, स्वास्थ सेवाएं, सार्वजनिक संपदा की रक्षा, भूमि और जनसँख्या आंकड़े, पेय जल, राजस्व वसूली.

विकास खंड सर्वकार -
विकास नियोजन, सामाजिक वानिकी, कृषि/खनन विकास सेवाएं, दूध एवं खाद्य संस्कारण उद्योग, गाँव/नगर सर्वकार नियंत्रण.

जनपद सर्वकार -
न्याय और व्यवस्था प्रशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ प्रशासन, विकास कंद सर्वकार नियंत्रण.


प्रांतीय सर्वकार -
विधानों के अंतर्गत नियम निर्माण, कला-संस्कृति विकास, औद्योगिक विकास, यातायात साधन विकास, जनपद सर्वकार नियंत्रण.

राष्ट्रीय सर्वकार -
संविधान, अंतर-राष्ट्रीय सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, जल-विद्युत्-ईंधन-रेलवे विकास, प्रांतीय सर्वकार नियंत्रण.

सर्वकार का कर्म गाँव स्तर से आरम्भ होकर राष्ट्र स्तर तक शनैः-शनैः घटता जाता है जबकि उसका नियंत्रण राष्ट्र स्तर से आरम्भ होकर गाँव स्तर तक न्यूनतम हो जाता है तथापि बौद्धिक जनतंत्र संघीय व्यवस्था के विरुद्ध एक राष्ट्राध्यक्ष के नेतृत्व में केन्द्रीय  व्यवस्था का समर्थक है. इसलिए केन्द्रीय सर्वकार राष्ट्र के सर्वांगीण एवं समरूपी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका में है. राष्ट्राध्यक्ष अपने १६ सदस्यीय मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता और देश की संसद उसके कार्यों की समीक्षा करती है. राष्टाध्यक्ष के अधीन १६ निम्नांकित विभाग होंगे -
  1. कृषि, वन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग,
  2. स्वास्थ सेवाएँ,
  3. शिक्षा सेवाएँ,
  4. न्याय और विधान,
  5. औद्योगिक विकास,
  6. अर्थ एवं वित्त व्यवस्था ,
  7. जल संसाधन विकास,
  8. अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं व्यापार,
  9. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्राकृत आपदा,
  10. यातायात एवं पर्यटन विकास,
  11. खनन एवं खनिज संस्कारण,
  12. प्रांतीय सर्वकार नियंत्रण,
  13. विद्युत् उत्पादन एवं वितरण विकास,
  14. विज्ञान, तकनीकी एवं संचार,
  15. ईंधन स्रोत विकास,
  16. जनजीवन एवं उत्पाद गुणता विकास.