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शनिवार, 1 मई 2010

आरक्षण का विष

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यह एक गंभीर त्रुटि रही कि स्वतंत्रता की मांग करने वालों ने कभी यह विचार नहीं किया कि वे स्वतन्त्रता के बाद इस विशाल और समस्याग्रस्त देश को कैसे चलाएंगे. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि स्वतन्त्रता प्राप्ति पर देश का नेतृत्व विभाजित हो देश के हितों की चिंता किये बिना वर्गीय हितों में उलझ गया, जिसमें बाबासाहेब अम्बेदकर ने दलितों के हितों को लेकर बवंडर खडा कर दिया और उनके नाम पर देश के विभाजन की मांग उठायी. उनकी तुष्टि के लिए सौदेबाजी हुई और उन्हें संविधान में दलित हितों की सुरक्षा के उपाय करने के आश्वासन के साथ विधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया. परिणामस्वरूप अनुसूचित और जन जातियों के लिए १० वर्ष तक शिक्षा और राज्य नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान कर दिए गए. यह कदम दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त समझा गया.

आरक्षण के आरम्भ में नियत १० वर्ष व्यतीत होने पर संविधान का पुनः संशोधन किया गया और आरक्षण प्रावधान अगले १० वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए. इसी प्रकार प्रत्येक १० वर्ष बाद ये प्रावधान अगले १० वर्षों के लिए बार-बार बढ़ाये जाते रहे हैं और आज स्वतन्त्र संविधान के लागू किये जाने के ६० वर्ष बाद आरक्षण भारतीय संविधान और शासन प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया है.

इसी अवधि में भारतीय समाज में एक नया वर्ग 'पिछड़ी जातियों' का बनाया गया जिसके लिए प्रथाकारक्षण प्रावधान किये गए.  अभी हाल ही में स्त्रियों को भारतीय सामान्य समाज से प्रथक कर उनके लिए १/३ स्थानों का आरक्षण किया गया है.  इस प्रकार में वर्तमान में लगभग ६७ प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं, जब कि शेष ३३ प्रतिशत स्थान सभी वर्गों के लिए खुले हैं जिनमें अनुसूचित जातियां, जनजातियाँ, पिछड़ी जातियां तथा महिलायें भी सम्मिलित हैं. अतः व्यवहारिक स्तर पर सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए शिक्षा संस्थानों, राजकीय सेवाओं, पंचायतों, विधायिकाओं, आदि में नगण्य स्थान उपलब्ध हैं जिसके फलस्वरूप वे ही आज के शोषित वर्ग में हैं.

आरक्षण के इन ६० वर्षों का अनुभव निम्नलिखित बिन्दुओं से प्रदर्शित किया जा सकता है -
  1. शिक्षा के अभाव में जनजातियाँ आरक्षण का नगण्य लाभ उठा पाई हैं, और वे जिस स्थिति में ६० वर्ष पहले थीं आज भी उसी स्थिति में हैं.
  2.  अनुसूचित जातियों में से जाटव जाति की लगभग १० प्रतिशत जनसँख्या विकास कर पायी है, इसके सदस्यों ने उच्च शासकीय पद प्राप्त किये हैं,  तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है. यही जनसँख्या देश के धनाढ्य वर्ग में सम्मिलित है, तथापि आरक्षण के सभी प्रावधानों का बारम्बार लाभ उठाती जा रही है. शेष ९०प्रतिशत जाटव आज भी उसी स्थिति में हैं जहाँ ६० वर्ष पूर्व थे. 
  3. शिक्षा और जागरूकता के अभाव में अनुसूचित जाति की हरिजन जाति आरक्षण का कोई लाभ नहीं उठा पायी है.
  4. राजनैतिक स्वार्थों के आधार पर देश की पिछड़ी जातियों में अनेक धनाढ्य और भूमिधर जातियां भी सम्मिलित कर ली गयी हैं  जो इस वर्ग के समस्त आरक्षण प्रावधानों का लाभ उठा रही हैं और वास्तविक पिछड़े लोगों को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है.
  5. आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति प्रशासनिक और तकनीकी दायित्वों के पदों पर पहुँच रहे हें जिससे देश का प्रशासन और तकनीकी सञ्चालन ठीक नहीं हो रहा है. 
  6. सामान्य वर्ग के सुयोग्य व्यक्तियों को देश में कोई रोजगार नहीं मिल रहे हैं और वे देश से पलायन करने को बाध्य हैं, जिससे उनकी शिक्षा-दीक्षा पर किये गए व्यय का देश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका लाभ अनेक देश उठा रहे हैं.
  7. आरक्षण और अन्य कल्याण योजनाओं के कारण कुछ लोगों को बिना परिश्रम किये अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनमें भिखारी की मानसिकता विकसित हो गयी है और वे परिश्रम से विमुख हो गए हैं. देश की उत्पादकता इससे कुप्रभावित हुई है.     
  8. आरक्षण से देश के सवर्ण वर्ग में आरक्षित वर्गों के प्रति घराना की भावना पनपी है जिससे आरक्षित वर्ग का सामाजिक सम्मान कम हुआ है.
  9. और उक्त सभी कारणों से देश में भृष्टाचार निरंतर संवर्धित होता जा रहा है.
इन कारणों से आरक्षण देश के लिए एक विष की भांति कार्य कर रहा है जिससे विश्व विकास की तुलना में देश पिछड़ता जा रहा है.  अतः आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों की राष्ट्र हित में समीक्षा किये जाने की अतीव आवश्यकता है. यदि समाज के पिछड़े वर्गों को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो उन्हें और अधिक  शिक्षा सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे आजीविका हेतु अन्य वर्गों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें और समाज में सम्मानित जीवन जी सकें.